भाग 6 · राज्य

अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि

  1. (1) राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यत पद धारण करे गा । नियुक्ति-- हस्ताक्षर (2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने सहित लेख द्वारा अपना सहित अधिपत्र नियुक्त करेगा । पद त्याग सकेगा ।
  2. (3) इस अनुच्छेद द के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्यपाल अपने पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा:. गा: हस्ताक्षर 1. (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) “पहली अनुसूची के भाग क में के” शब्दों का लोप किया गया । अनुसूची के भाग क में राज्य है” के स्थान पर प्रतिस्थापित । । संविधान संविधान उल्लिखित संविधान भारत का संविधान रा परन्त राज्यपाल, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पदग्रहण नहीं कर लेता है ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद राज्यपाल का कार्यकाल तय करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसन्नता के दौरान पद पर रहता है। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर इस्तीफा दे सकता है। इसके अधीन कार्यकाल पद ग्रहण से पांच वर्ष है। उत्तराधिकारी पद संभालने तक राज्यपाल काम करता रहता है।

Article 156 in English