भाग 6 · राज्य

अनुच्छेद 209 राज्य के विधान-मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि दवारा

  1. विनियमन-- किसी राज्य का विधान-मंडल, वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित, राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगा तथा यदि और जहां तक इस प्रकार बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद अनच् छे द 208 के खंड (1) के अधीन राज्य के विधान-मंडल के सदन या किसी सदन द्वारा बनाए गए नियम से या उस अनुच्छेद द के खंड (2) के अधीन राज्य विधान-मंडल के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश श से असंगत है तो और वहां तक ऐसा उपबंध अभिभावी होगा ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद राज्य को अपने वित्तीय मामलों की समय सीमा तय करने देता है। राज्य का विधान-मंडल कानून से अपने सदन या सदनों की कार्यवाही का नियमन कर सकता है। यह वित्तीय मामलों और विनियोग विधेयकों पर लागू होता है। मकसद है, वित्तीय काम समय पर पूरा हो।

Article 209 in English