भाग 6 · राज्य

अनुच्छेद 178 विधान सभा का और प्रत्येक राज्य की विधान सभा,

  1. यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना और चनु और जब-जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष-- या का पद रिक्त होता है तब-तब विधान सभा किसी अन्य सदस्य को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष चनेगी या चनु । अध्यक्ष उपाध्यक्ष

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद विधान सभा के पदाधिकारी देता है। सभा अपने ही सदस्यों में से दो को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। यह चुनाव जितनी जल्दी हो सके होता है। कोई भी पद खाली होने पर सभा कोई दूसरा सदस्य चुनती है।

Article 178 in English