भाग 6 · राज्य

अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों दवारा शपथ या 2*** उच्च

  1. न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पदग्रहण करने से पहले, उस राज्य के राज्यपाल या उसके दूवारा इस नियुक्त व्यक्ति के प्रतिज्ञान--“*** तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या नियुक्त करेगा और उस पर अपने करे गा । निमित्त समक्ष,

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ बताता है। न्यायाधीश नियुक्त होने पर राज्य के राज्यपाल या उनके नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ लेता है। शपथ का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में है।

Article 219 in English