भाग 6 · राज्य

अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न की जिला

  1. न्यायाधीशों से भिन्न की किसी राज्य की न्यायिक सेवा मैं उस राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग से और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता व्यक्तियों भर्ती-- का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चातु, ्, और राज्यपाल द्वारा व्यक्तियों नियुक्ति इस बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी । निमित्त संविधान

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद जिला न्यायाधीश से नीचे की भर्ती से जुड़ा है। राज्यपाल उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श कर नियम बनाते हैं। न्यायिक सेवा की नियुक्तियां उन्हीं नियमों से होती हैं। नियमों में उच्च न्यायालय की आवाज पहली है।

Article 234 in English