भाग 6 · राज्य
अनुच्छेद 180 के पद के का पालन करने या के रूप में कार्य
- करने की या अन्य व्यक्ति की शक्ति--
- (1) जब का पद रिक्त है तो या यदि का पद भी रिक्त है तो विधान सभा का ऐसा सदस्य, जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के का पालन करे गा । अध्यक्ष (2) सभा की किसी बैठक से की अनुपस्थिति में या यदि वह भी अनप है तो ऐसा व्यक्ति, जो विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों दूवारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य अध्यक्ष कर्तव्यों अध्यक्ष व्यक्ति, जो विधान सभा द्वारा अवधारित किया जाए, के रूप में कार्य करे गा । उपाध्यक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कर्तव्यों विधान अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अनपस्थित अध्यक्ष
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद अध्यक्ष की अनुपस्थिति संभालता है। अध्यक्ष का पद खाली होने पर उपाध्यक्ष कर्तव्य निभाता है। दोनों पद खाली हों, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य काम संभालता है। बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। दोनों अनुपस्थित हों, तो कार्यवाही के नियम देखें, वरना सभा कोई व्यक्ति चुन लेती है।