भाग 6 · राज्य
अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने ने के संबंध में मख्यमंत्री के कर्तव्य
- प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह— कार्यों (क) राज्य के के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रि-परिषद् के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे
- (ख) राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे, वह दे; और
- (ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है कित तु ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा किए जाने पर मंत्रि-परिषद् अपेक्षा परिषद् के विचार के लिए रखे । समक्ष अध्याय उ-राज्य का विधान-मंडल साधारण
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद मुख्य मंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य गिनाता है। मुख्य मंत्री परिषद के प्रशासन और विधेयकों के सारे फैसले राज्यपाल को बताए। राज्यपाल जो प्रशासनिक जानकारी मांगें, वह दे। और किसी मंत्री का अकेले लिया फैसला, राज्यपाल कहें तो परिषद के सामने आए।