भाग 6 · राज्य
अनुच्छेद 155 राज्यपाल की राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने
- और मुद्रा द्वारा त करे गा ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़ा है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिसूचना पत्र से करते हैं। राज्यपाल राज्य की जनता से नहीं चुने जाते। हर राज्य का प्रमुख संघ नियुक्त करता है। यह पद इसलिए केंद्र से बनी संवैधानिक नियुक्ति है।