भाग 6 · राज्य
अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
- (1) राज्यपाल, सभा के लिए प्रत्येक साधारण के पश्चात ् प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में एक साथ अपेक्षित समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा गा और को उसके आह्वान के कारण बताएगा । थुविधान (2) सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा निर्वाचन ऐसे अभिभाषण में विषयों की चचार् के लिए समय नियत करने के लिए 3*** विधान उपबंध किया जाएगा भ. विधान-मंडत्र प्रतिस्थापित । निर्दिष्ट चर्चा प्रतिस्थापित । इस चचार् को अग्रता देने ने के लिए” शब्दों का लोप किया गया । संविधान चर्चा
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का उपबंध रखता है। राज्यपाल दो अवसरों पर विधान-मंडल को संबोधित करते हैं। एक, विधान सभा के हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र में। दूसरा, हर वर्ष के पहले सत्र में। अभिभाषण विधान-मंडल को बुलाए जाने के कारण बताता है। कार्यवाही के नियम इस पर चर्चा का समय रखते हैं।