भाग 6 · राज्य
अनुच्छेद 184 के पद के का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य
- करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति--
- (1) जब सभापति का पद रिक्त है तब उपसभापति, यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो विधान परिषद् का ऐसा सदस्य, जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के का पालन करे गा । सभापति कर्तव्यों कर्तव्यों (2) विधान परिषद् की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, जो विधान परिषद् की प्रक्रिया के नियमों दूवारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति, जो विधान परिषद् दूवारा अवधारित किया जाए, सभापति के रूप में कार्य करे गा ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद सभापति की अनुपस्थिति संभालता है। सभापति का पद खाली होने पर उपसभापति कर्तव्य निभाता है। वह पद भी खाली हो, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य काम संभालता है। बैठक में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति अध्यक्षता करता है। दोनों अनुपस्थित हों, तो कार्यवाही के नियम देखें, वरना परिषद कोई व्यक्ति चुन लेती है।