भाग 6 · राज्य
अनुच्छेद 223 मुख्य न्यायमूर्ति की जब किसी उच्च न्यायालय के
- भत्ता, मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब ऐसा मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के का पालन करने में असमर्थ है तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश, जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, कार्यकारी नियुक्ति-- उस पद के का पालन करे गा । कर्तव्यों
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद कार्यवाहीकारी मुख्य न्यायमूर्ति से जुड़ा है। मुख्य न्यायमूर्ति का पद खाली होने पर राष्ट्रपति कोई दूसरा न्यायाधीश कार्यवाही के लिए नियुक्त करते हैं। मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित हों या काम न कर पाते हों, तब भी यही। पद ज्यादा देर खाली नहीं रहता।