भाग 5 · संघ
अनुच्छेद 104 अनुच्छेद द 99 के अधीन शपथ लेने या करने से पहले या न निररहिंत ल्रिए
- होते हुए या किए जाने पर बैठने और मत देने ने के शास्ति-- यदि संसद् के अनुच्छेद अपेक्षाओं अनुपालन किसी सदन में कोई व्यक्ति अनच् अर्हित निररहिंत छे द 99 की का अनप प्रतिषिदूध करने से पहले, या वह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए नहीं हूं या कर दिया गया हूं या संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से कर दिया गया हूं, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए, जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता ता है, पांच सौ रुपए की शास्ति का भागी होगा संसद ऑर उन्मुक्तियां जो संघ को देय य ऋण के रूप में वसूल की जाएगी । समितियों संसद् और उसके सदस्यों की शक्तियां विशेषाधिकार अर क्तयां वाक्त-स्वातंत्र्य
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद बिना योग्यता बैठने पर दंड रखता है। जो व्यक्ति अनुच्छेद 99 की शपथ लिए बिना सदस्य के रूप में बैठता या मतदान करता है, वह दंड का भागी है। जो जानता है कि वह योग्य नहीं, अयोग्य है, या उसे बैठने से रोका गया है, वह भी। ऐसे हर दिन के बैठने या मतदान पर पांच सौ रुपये का दंड है।