भाग 5 · संघ

अनुच्छेद 134क उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र–प्रत्येक उच्च न्यायालय,

  1. जो अनुच्छेद द 132 के खंड (1) या अन॒च्छेद द 133 के खंड (1) या अन॒च्छेद द 134 के खंड मैं आदे श या दंडादेश श करता है या देता ता है, इस निर्दिष्ट निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश पारित प्रकार पारित किए जाने या दिए जाने के पश्चात ् यथाशक्य शीघ्र, इस प्रश्न का अवधारण कि उस मामले के संबंध में, अनच्छेद द 132 के खंड (1) या अनच्छेद द 133 के यथास्थिति, खंड (1) या अनच्छेद द 134 के खंड (1) के उपखंड (ग) में प्रकृति का प्रमाणपत्र निर्दिष्ट दिया जाए या नहीं, --
  2. (क) यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है तो स्वप्रेरणा से कर सकेगा; और
  3. (ख) यदि ऐसा निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश श या दं डादे श जाने या दिए जाने के ठीक पश्चात ् द्वारा या उसकी ओर से मौखिक आवेदन किया जाता है तो करेगा गा । दंडादेश पारित किए

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद अपील का प्रमाणपत्र बनाता है। उच्च न्यायालय अपनी पहल पर यह दे सकता है, और कोई पक्ष इसके लिए आवेदन भी कर सकता है। अनुच्छेद 132, 133 और 134 यही प्रमाणपत्र मांगते हैं। यही सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खोलता है।

Article 134A in English