भाग 5 · संघ

अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि

  1. (1) अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा: परंतु-- गा: परं तु—
  2. (क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख दूवारा अपना पद त्याग सकेगा
  3. (ख) संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद द 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग दूवारा पद से हटाया जा सकेगा
  4. (ग) राष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है । उत्तराधिकारी (2) खंड (1) के परं तुक के खंड (क) के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोक सभा के को तुरन्त दी जाएगी । परंतुक अध्यक्ष संविधान (बयाललीसवां प्रतिस्थापित । प्रतिस्थापित ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद राष्ट्रपति की अवधि पांच वर्ष तय करता है, पद ग्रहण की तारीख से। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नाम लिखित त्यागपत्र देकर इस्तीफा दे सकता है। संविधान का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग से हटाया जा सकता है। इस्तीफे की सूचना उपराष्ट्रपति लोक सभा के अध्यक्ष को देता है।

Article 56 in English