भाग 5 · संघ

अनुच्छेद 122 द्वारा संसद् की की जांच न किया जाना— (1)

  1. समक्ष संसद् को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।
  2. (2) संसद् का कोई अधिकारी या सदस्य, इस संविधान दूवारा या इसके न्यायात्रयों दूवारा कार्यवाहियों अधीन संसद में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए संसदू की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता रखने की शक्तियां निहित हैं, उन के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा । अध्याय शिक्तयां जिसमें

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद संसद के काम को अदालतों से बचाता है। कार्यवाही की कथित अनियमितता के कारण कोई अदालत संसद की कार्यवाही पर सवाल नहीं उठा सकती। यही ढाल कार्यवाही व्यवस्थित करने या अनुशासन रखने वाले पदाधिकारियों पर है। ऐसी शिकायतें संसद के भीतर की हैं। अदालतें यहां हट जाती हैं।

Article 122 in English