भाग 5 · संघ
अनुच्छेद 149 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शकक््तियां-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
- संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें गा संसद् द्वारा बनाई गई विधि दूवारा या उसके अधीन विहित किया जाए और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक, संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा गा जो इस संविधान के प्रारंभ भ से ठीक पहले क्रमशः भारत डोमिनियन के और प्रांतों के लेखाओं के संबंध में भारत के महालेखापरीक्षक को प्रदत्त थीं या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य थीं ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य तय करता है। वह संघ और राज्यों के लेखों पर कर्तव्य निभाता है और शक्तियां प्रयोग करता है। कानून से अन्य संस्थाओं और निकायों को भी इसमें लाया जा सकता है। यह पद दोनों स्तरों पर देश के सार्वजनिक खर्च का लेखा परीक्षण करता है।