भाग 5 · संघ

अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शिक्तयां–संसद्, विधि द्वारा, उच्चतम

  1. उद्देश्य की पूर्ति न्यायालय को ऐसी अनपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस समक्ष संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत न हों और जो उस न्यायालय को इस कार्यवाही संविधान दूवारा या इसके अधीन अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों । शकक्‍्तियां-संसद, प्रदत्त 2. संविधान (चवाल्सीवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 21 द्वारा (1-8-1979 से) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित । संविधान (बयाबीसवां

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद संसद को सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां बढ़ाने देता है। संसद कानून से न्यायालय को अनुपूरक शक्तियां दे सकती है। उनका संविधान से टकराव नहीं होना चाहिए। मकसद है, न्यायालय अपने कार्य और अच्छी तरह निभा सके।

Article 140 in English