भाग 5 · संघ

अनुच्छेद 97 और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते

  1. राज्य सभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन और भित्तों का जो संसद, विधि द्वारा, नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भेत्तों का, जो दूसरी द अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संदाय किया जाएगा ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद पदाधिकारियों के वेतन देता है। राज्य सभा के सभापति और उपसभापति, और लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन और भत्ते मिलते हैं। ये संसद कानून से तय करती है। तब तक नियमों से तय राशि दी जाती है।

Article 97 in English