भाग 5 · संघ

अनुच्छेद 58 होने के लिए अहर्ताएं— (1) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति

  1. राष्ट्रपति निर्वाचित आअहँताएं-- होने का पात्र तभी होगा जब वह— निर्वाचित (क) भारत का नागरिक है
  2. (ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है; और
  3. (ग) लोक सभा का सदस्य होने के लिए है ।
  4. (2) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन निर्वाचित अर्हित अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण मैं किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति होने का पात्र नहीं होगा । इस अनुच्छेद द के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या निर्वाचित उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है 1*** अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है ।
  5. व्याख्या।स्पष्टीकरण--

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद राष्ट्रपति पद की योग्यताएं रखता है। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो। उसकी उम्र पैंतीस वर्ष पूरी हो चुकी हो। और वह लोक सभा के चुनाव का योग्य हो। भारत सरकार, किसी राज्य या नियंत्रित संस्था के अधीन लाभ का पद रखने वाला व्यक्ति योग्य नहीं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री यहां लाभ का पद नहीं माने जाते।

Article 58 in English