भाग 5 · संघ

अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन पनु के लिए पात्रता— कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में पद

  1. धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद दोबारा चुनाव की अनुमति देता है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर है या रह चुका है, वह फिर से उस पद के चुनाव के योग्य है। यह संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन है। इसी नियम से कई राष्ट्रपतियों ने एक से अधिक कार्यकाल संभाले हैं।

Article 57 in English