भाग 5 · संघ
अनुच्छेद 90 का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना— राज्य
- सभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य–
- (क) यदि राज्य सभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा; गा; हस्ताक्षर (ख) किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने सहित लेख दूवारा अपना पद त्याग सकेगा; और तत्काब्लीन (ग) राज्य सभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प दूवारा अपने पद से हटाया जा सकेगा: परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो । सभापति कर्तव्यों
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद राज्य सभा के उपसभापति से जुड़ा है। उपसभापति परिषद की सदस्यता छोड़ने पर पद खो देता है। वह सभापति के नाम लिखकर इस्तीफा दे सकता है। हटाना परिषद के प्रस्ताव से होता है। इसमें चौदह दिन की सूचना और सभी तत्कालीन सदस्यों का बहुमत चाहिए।