भाग 5 · संघ

अनुच्छेद 69 द्वारा शपथ या प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण

  1. करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस नियुक्त किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति की मृत्यु, निर्वाचन, निर्वाचित 1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) “या राजप्रमुख या उप-राजप्रमुख” शब्दों का लोप किया गया । उपराष्ट्रपति दूवारा प्रतिज्ञान-- निमित्त समक्ष (भाग 5— संघ) निम्नलिखित प्रतिज्ञान हस्ताक्षर प्ररूप में शपथ लेगा या करेगा गा और उस पर अपने अर्थात्:-- करेगा, गा, अथार्त ्:— ईश्वर की शपथ लेता हूं मैं, अमुक कि मैं विधि द्वारा स्थापित प्रतिज्ञान सत्यनिष्ठा से करता हूं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रदूधा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके का श्रदूधापूर्वक निर्वहन करूंगा ।”। कर्तव्यों

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति की शपथ बताता है। पद संभालने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा ली जाती है। यह राष्ट्रपति के सामने, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने होती है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा की शपथ लेता है।

Article 69 in English