भाग 5 · संघ
अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने ने के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य
- प्रधान मंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह—
- (क) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रि-परिषद् के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे
- (ख) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, वह दे; और
- (ग) किसी विषय को, जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किन्तु मंत्रि-परिषद् ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति दूवारा किए जाने पर परिषद् के विचार के लिए रखे । अपेक्षा अध्याय 2-संसद समक्ष साधारण
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद प्रधान मंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य गिनाता है। प्रधान मंत्री मंत्रिपरिषद के प्रशासन और कानून बनाने के प्रस्तावों के सारे फैसले राष्ट्रपति को बताए। प्रशासन की जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, वह उपलब्ध कराए। और किसी मंत्री का अकेले लिया फैसला, राष्ट्रपति कहे तो परिषद के सामने आए। इससे राष्ट्र के प्रमुख को जानकारी में रहा जाता है।