भाग 5 · संघ
अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और संसद् के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन
- भत्ते-- और संसद, समय-समय पर, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस भत्ते, जिन्हें संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे ऐसी दरों से और _ भत्ते, ऐसी पर, जो भारत डोमिनियन की संविधान सभा के सदस्यों को इस संविधान के शर्तों प्रारंभ भ से ठीक पहले लागू थीं, प्राप्त करने के हकदार होंगे । ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद सदस्यों का वेतन देता है। किसी भी सदन के सदस्यों को वेतन और भत्ते मिलते हैं। ये संसद कानून से तय करती है। ऐसा कानून बनने तक राष्ट्रपति के नियमों से भुगतान होता है। यह उपबंध सदस्यों का वेतन संसद के अपने हाथों में रखता है।