भाग 5 · संघ
अनुच्छेद 64 का राज्य सभा का पदेन न होना— उपराष्ट्रपति, राज्य
- पदावधि की समाप्ति निर्वाचन, सभा का पदेन न होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा: राष्ट्रपति की मृत्यु, निर्वाचन, निर्वाचित उपराष्ट्रपति सभापति सभापति (भाग 5— संघ) जिस किसी अवधि अनुच्छेद परंतु तु के दौरान उपराष्ट्रपति, छे द 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के कर्तव्यों दौरान वह राज्य सभा के सभापति के पद के का पालन नहीं करेगा गा और वह भत्ते अनुच्छेद द 97 के अधीन राज्य सभा के सभापति को संदेय वेतन या का हकदार नहीं होगा । राष्ट्रपति
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को राज्य सभा का पदेन सभापति बनाता है। उपराष्ट्रपति कोई दूसरा लाभ का पद नहीं रख सकता। राष्ट्रपति का काम संभालते समय वह सभापति के कर्तव्य नहीं निभाता। यही नियम अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के कार्य निभाते समय भी लागू होता है।