भाग 5 · संघ
अनुच्छेद 93 लोक सभा का और लोक सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो
- अध्यक्ष उपाध्यक्ष-- सदस्यों को अपना और चुनेगी और जब-जब या का अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद रिक्त होता है तब-तब लोक सभा किसी अन्य सदस्य को, या यथास्थिति, अध्यक्ष चुनेगी । उपाध्यक्ष
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद लोक सभा के पदाधिकारी देता है। सभा अपने ही सदस्यों में से दो को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। यह चुनाव जितनी जल्दी हो सके होता है। कोई भी पद खाली होने पर सभा कोई दूसरा सदस्य चुनती है।