भाग 5 · संघ
अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए करने का समय
- और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए व्यक्ति की पदावधि--
- (1) से हुई रिक्ति को भरने के लिए पदावधि उत्तराधिकारी की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा ।
- (2) य,ु पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद मैं रिक्ति को भरने के लिए रिक्ति होने के पश्चात ् यथाशीघ्र किया निर्वाचन जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए व्यक्ति, अनुच्छेद द 67 के उपबंधों के निर्वाचित अधीन रहते हुए, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति निर्वाचन, करने का हकदार होगा ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति चुनाव का समय तय करता है। समाप्त हो रही अवधि का चुनाव अवधि खत्म होने से पहले पूरा हो। मृत्यु, इस्तीफे या हटाए जाने से रिक्ति पड़े, तो चुनाव जितनी जल्दी हो सके हो। चुना गया व्यक्ति अनुच्छेद 67 के अधीन पूरा कार्यकाल पाता है।