भाग 5 · संघ

अनुच्छेद 124ख आयोग के कृत्य— राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के

  1. कतर्व्य (क) भारत के मुख्य य तर्, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च कर्तव्य' 25 नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालयों के मुख्य तथा उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों के कतेठ रूप में के लिए की सिफारिश करना
  2. (ख) उच्च न्यायालयों के मुख्य य और अन्य न्यायाधीशों का एक न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय मैं स्थानांतरण करने की सिफारिश न्यायमर्तियों करना; और नियुक्ति व्यक्तियों (ग) यह निश्चत करना कि वह व्यक्ति, सिफारिश की गई है, और सत्यनिष्ठ है । न्यायमूर्तियों

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्य गिनाता है। उसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करनी थी। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की भी। आयोग काम करने से पहले ही 2015 में सर्वोच्च न्यायालय से रद्द हो गया।

Article 124B in English