भाग 5 · संघ
अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने ने के लिए मंत्रि-परिषद्
- ' (1) को सहायता और सलाह देने ने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधान मंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा: गा: शुपरंतु राष्ट्रपति 2 मंत्रि-परिषद् परं तु से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार अपेक्षा करने की कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करे गा ।
- (2) इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी । । मंत्रियों नियुक्ति
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद बनाता है, जो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता दे। राष्ट्रपति को उस सलाह के अनुसार काम करना है। राष्ट्रपति एक बार परिषद से सलाह पुनर्विचार के लिए मांग सकता है। पुनर्विचार के बाद की सलाह राष्ट्रपति को बांधती है। मंत्रियों ने क्या सलाह दी, इस पर अदालतें पूछतीछाल नहीं कर सकतीं। इस तरह असली कार्यपालिका परिषद में बैठती है, नाममात्र के प्रमुख में नहीं।