भाग 5 · संघ

अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम

  1. (1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हए, संसद् का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया" ∗ और अपने कार्य संचालन के विनियमन के बना सकेगा ।
  2. (2) जब तक खंड (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ भ से ठीक पहले भारत डोमिनियन के विधान-मंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम नियम और स्थायी आदेश श प्रव थे वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए संसद् के संबंध में प्रभावी होंगे राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का उनमें करे ।
  3. (3) राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के से परामर्श करने के पश्चात ्, संयक् प्रवृत्त त से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से जिन्हें, यथास्थिति, संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा । अध्यक्ष (4) संयुक्त बैठक में लोक सभा का या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसका खंड (3) के अधीन बनाई गई राष्ट्रपति, अध्यक्ष प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अवधारण किया जाए । दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद हर सदन को अपने नियम बनाने देता है। हर सदन संविधान के अधीन अपनी कार्यवाही और कार्य संचालन के नियम बना सकता है। नियम बनने तक डोमिनियन विधान-मंडल के नियम चलते हैं। राष्ट्रपति सभापति और अध्यक्ष से परामर्श कर संयुक्त बैठक के नियम बनाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं।

Article 118 in English