भाग 5 · संघ

अनुच्छेद 139 प्रवर्तन के लिए संसद् द्वारा उच्चतम न्यायालय को शक्तियां प्रदान किया जाना

  1. जाना–संसद् विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनच्छेद द 32 के खंड (2) में रिट निकालने की शक्तियों प्रदत्त प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे निदेश, श, आदे श या रिट, जिनके अंतर्गत वर्णित बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, श, छा और उप्रेषण रिट हैं, या उनमें से आदेश कोई निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी । प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा 1

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद संसद को सर्वोच्च न्यायालय की रिट शक्तियां बढ़ाने देता है। संसद कानून से निदेश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। इनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और परमादेश परीक्षण आते हैं। यह अनुच्छेद 32 के मूल अधिकार क्षेत्र से आगे के प्रयोजनों के लिए हो सकता है।

Article 139 in English