भाग 5 · संघ
अनुच्छेद 85 संसद् के सत्र, सब्रावसान और विघटन
- राष्ट्रपति (1) समय-समय पर, संसद् के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम राष्ट्रपति, बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा ।
- (2) समय-समय पर—
- (क) सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा
- (ख) लोक सभा का विघटन कर सकेगा । सदनों
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद संसद के सत्रों से जुड़ा है। राष्ट्रपति समय-समय पर सदनों को बुलाता है। एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह माह नहीं गुजरने चाहिए। यह नियम संसद को नियमित बैठकों पर रखता है। राष्ट्रपति सदनों का सत्रावसान कर सकता है और लोक सभा भंग कर सकता है।