भाग 5 · संघ

अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत— (1) इस अध्याय में

  1. किसी बात के होते हुए भी, उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दं डादे श या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा ।
  2. (2) खंड की कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवधारण, दं डादे श या आदेश श को लागू नहीं होगी । दंडादेश

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक विवेकाधीन शक्ति देता है। वह भारत के किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के किसी निर्णय या आदेश पर विशेष अनुमति से अपील दे सकता है। यह अनुमति पूरी तरह न्यायालय के विवेक पर है। सेना के कानून के तहत अदालतों और न्यायाधिकरणों के आदेश इससे बाहर हैं।

Article 136 in English