भाग 5 · संघ

अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों दवारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में

  1. कार्य किया जाना— भारत के राज्यक्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य गे । वर्णित 4 निर्देशित

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के लिए सहयोग मांगता है। भारत के क्षेत्र की सभी सिविल और न्यायिक संस्थाएं सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करें। प्रशासन और अदालतें दोनों न्यायालय की प्रक्रिया और आदेश लागू कराने में मदद करें। यह कर्तव्य सामान्य और लगातार है।

Article 144 in English