भाग 5 · संघ
अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या संसद् के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य निमित्त
- अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस नियुक्त समक्ष, व्यक्ति के तीसरी अनुसूची मैं इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, प्रतिज्ञान हस्ताक्षर शपथ लेगा या करेगा गा और उस पर अपने करे गा । सदनों में
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद सदस्यों की शपथ बताता है। किसी भी सदन का हर सदस्य पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा ले। यह राष्ट्रपति के सामने, या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने होती है। इसका प्रारूप तीसरी अनुसूची में है।