भाग 5 · संघ
अनुच्छेद 124ग विधि बनाने की संसद् की शक्ति
- संसद, विधि द्वारा, भारत के मुख्य तर् और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य य और अन्य न्यायाधीशों की की प्रक्रिया कर सकेगी तथा आयोग को द्वारा उसके कत्यों के निर्वहन, के लिए के सनिश्चित जिसकी चयन की रीति और ऐसे अन्य विषयाँ के लिए, जो उसके दूँवारा आवश्यक समझे जाएं, सक्षम प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए सशक्त कर सकेगी ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद संसद को न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया कानून से व्यवस्थित करने देता था। यह निन्यानवें संशोधन की आयोग योजना का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में पूरी योजना रद्द कर दी। ऐसा कोई कानून नहीं बना।