भाग 5 · संघ

अनुच्छेद 131क वैधता से के बारे में

यह अनुच्छेद अब संविधान का भाग नहीं है। यह ऐतिहासिक अभिलेख के लिए यहाँ है।

  1. उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता । — संविधान(संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 4 द्वारा (13-4-1978) से लोप किया गया ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद अब विद्यमान नहीं है। यह केंद्र के कानूनों की संवैधानिक वैधता के प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय को एकछत्र अधिकार क्षेत्र देता था। तैंतालीसवें संशोधन ने 1978 में इसे लोप कर दिया। उच्च न्यायालयों को ऐसे मामलों का सामान्य अधिकार क्षेत्र लौट आया। यह लोप बयालीसवें संशोधन से पहले की स्थिति लौटा देता है।

Article 131A in English