भाग 5 · संघ

अनुच्छेद 59 के पद के लिए (1) संसद् के किसी सदन का या

  1. किसी राज्य के विधान-मंडलर के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद् के किसी सदन का या किसी राज्य के के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है । राष्ट्रपति शर्तें-- राष्ट्रपति (2) अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करे गा ।
  2. (3) अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार विधान-मंडत्र होगा और ऐसी और विशेषाधिकारों का भी, जो संसद, विधि द्वारा निर्वाचित अवधारित करे और जब तक इस इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी और विशेषाधिकारों का, जो द अनुसूची में हैं, हकदार होगा । राष्ट्रपति (4) उपलिब्धयां और उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे । राष्ट्रपति, बिना किराया दिए,

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद राष्ट्रपति पद की शर्तें तय करता है। राष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधान-मंडल का सदस्य नहीं रह सकता। ऐसी सदस्यता चुने जाने पर रिक्त हो जाती है। राष्ट्रपति कोई दूसरा लाभ का पद नहीं रख सकता। सरकारी निवास बिना किराए उपलब्ध रहते हैं और वेतन संसद तय करती है। कार्यकाल के दौरान वेतन घटाया नहीं जा सकता।

Article 59 in English